लखनऊ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राहुल गांधी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपों का सीबीआई और ईडी से सत्यापन कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 17 अगस्त 2026 को सुनवाई होगी।
हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल की याचिका
रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों का सीबीआई और ईडी से सत्यापन कराने का निर्देश दिया था।
राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में इस आदेश को चुनौती दी है। इसके साथ ही उन्होंने एक अलग ट्रांसफर याचिका भी दाखिल की है।
मामले को दिल्ली हाई कोर्ट भेजने की मांग
ट्रांसफर याचिका में राहुल गांधी ने मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की है। दोनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को सुनवाई होगी।
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ करेगी।
भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत से जुड़ा मामला
राहुल गांधी के खिलाफ मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए गए हैं।
इसी शिकायत के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मई 2026 में सीबीआई और ईडी को कानून के तहत आरोपों की जांच और सत्यापन करने की अनुमति दी थी।
हाई कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को लेकर क्या कहा था?
हाई कोर्ट ने ईडी को यह भी कहा था कि जांच के दौरान यदि किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो एजेंसी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा कोर्ट ने सीबीआई की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर भी असंतोष जताया था।
अब राहुल गांधी ने हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 17 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इस मामले से जुड़ी दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।




