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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने 26 अप्रैल को सार्वजनिक तथा सामान्य अवकाश किया घोषित

  • April 16, 2024
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कांकेर : लोकसभा निर्वाचन-2024 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-11 कांकेर (अजजा) हेतु द्वितीय चरण मतदान तिथि 26 अप्रैल 2024 को सम्पन्न होना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिजीत सिंह ने उक्त दिवस को सार्वजनिक तथा सामान्य अवकाश घोषित किया है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान की तिथि 26 अप्रैल को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

जारी आदेशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख, ‘‘मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी’’ में नियत मतदान तिथि में कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों, संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक, कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात द्वितीय चरण में 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार को राज्य शासन द्वारा सवेतन अवकाश घोषित किया गया है।

श्रम पदाधिकारी ने बताया कि उक्त मतदान तिथि को पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में नियोजित हैं, ऐसे नियोजित/कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाता है। साथ ही ऐसे कारखानों जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किए जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान की सुविधा देने हेतु निर्देशित किया गया है।


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