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अब रिक्‍त पदों पर नौकरी के लिए वित्त विभाग से नहीं लेनी पड़ेगी अनुमति,नियमों में हुआ बदलाव…

  • May 17, 2024
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रायपुर: छत्‍तीसगढ़ सरकार ने कुछ दिन पहले एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि, वित्‍त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना सीधी भर्ती पदों पर नियुक्ति न किया जाये. अब वित्‍त विभाग ने सीधी भर्ती को लेकर एक नया आदेश जारी किया है. वित्‍त विभाग ने सीधी भर्ती वाले कुछ पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अनुमति की बाध्‍यता समाप्‍त कर दी है.

 इस संबंध में वित्‍त विभाग के संयुक्‍त सचिव अतीश पाण्‍डेय ने आदेश जारी किया है. इसमें पूर्व में जारी आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि राज्‍य के शासकीय कार्यालयों, निगम, मंडलों, प्राधिकरणों, स्‍वशासी संस्‍थाओं आदि में सीधी भर्ती के रिक्‍त पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं. राज्‍य सरकार ने पूर्व में जारी इस आदेश पर विचार करने के बाद निर्देशों में आंशिक शिथिलीकरण का निर्णय लिया है. अब दिव्‍यांगजनों के लिए रिक्‍त पदों के बैकलॉग की पूर्ति के लिए विभागों द्वारा विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्तियों के लिए वित्‍त विभाग की पूर्व अनुमति की आवश्‍यकता को समाप्‍त किया जाता है. विभाग ने यह भी बताया है कि यह शिथिलता 31 मार्च 2025 तक प्रभावशील रहेगी.

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